महाराष्ट्र : वक़्फ़ बोर्ड ने 300 एकड़ जमीन पर किया दावा, 100 से ज़्यादा किसानों को भेजा नोटिस

जमादी उल आखिर 1446 हिजरी 


फरमाने रसूल ﷺ

जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करोए इससे तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकतें नाजिल होंगी। 
- तिरमिजी शरीफ

महाराष्ट्र : वक़्फ़ बोर्ड ने 300 एकड़ जमीन पर किया दावा, 100 से ज़्यादा किसानों को भेजा नोटिस

✅ लातूर : आईएनएसए इंडिया 

कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में रियास्ती वक़्फ़ बोर्ड का किसानों को नोटिस भेज कर उनकी ज़मीन पर दावा करने का मुआमला सामने आया है। मीडीया रिपोर्टस के मुताबिक़ लातूर जिले के 100 से ज़्यादा किसानों ने वक़्फ़ बोर्ड की जानिब से नोटिस भेजे जाने की बात कही है। किसानों का कहना है कि वक़्फ़ बोर्ड अब उस ज़मीन पर क़बज़ा करना चाहता हैए जिस पर वो कई नसलों से खेती बाड़ी कर रहे हैं। 
    मीडीया से बात करते हुए किसानों ने कहा कि इस सिलसिले में औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र स्टेट वक़्फ़ ट्रब्यूनल में दावा की दरख़ास्त दायर की गई है। जिसके बाद वक़्फ़ ट्रब्यूनल की जानिब से 103 किसानों को नोटिस जारी किए गए हैंए जिनके पास कुल 300 एकड़ जमीन है। नोटिस मिलने वाले किसान तुकाराम क़ुनूते ने मीडीया से कहा कि ये ज़मीन हमें नसलों से विरासत में मिली हैए ये वक़्फ़ की जायदाद नहीं है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत हमें इन्साफ़ दे। इस पर अदालत में दो सुनवाई हो चुकी हैं। मुआमले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी 
    काबिल.ए.ज़िक्र है कि मर्कज़ी हुकूमत ने इस साल 8 अगस्त को लोक सभा में वक़्फ़ बोर्ड के काम काज को हमवार करने और इसकी जायदादों के मूसिर ;प्रभावशालीद्ध इंतिज़ाम को यक़ीनी बनाने के लिए वक़्फ़ तरमीमी बिल पेश किया था। उसके बाद बिल को मुशतर्का पारलीमानी कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। इससे क़बल कर्नाटक में वक़्फ़ बोर्ड ने कुछ किसानों को नोटिस जारी किया था जिस पर काफ़ी तनाज़ा हुआ था। 
    अक्तूबर में शुमाली कर्नाटक के जिलों के कुछ किसानों ने इल्ज़ाम लगाया था कि वक़्फ़ बोर्ड ने उन्हें ज़मीन ख़ाली करने के नोटिस दिए थे क्योंकि बोर्ड ने इन ज़मीनों पर अपना दावा किया था

मर्कज़ का वक़्फ़ बोर्ड के मुताल्लिक़ खुलासा, 994 जायदादों पर गै़रक़ानूनी कब्जे

नई दिल्ली मर्कज़ी हुकूमत ने गुजिशता पीर को ऐवान (सदन) को मतला (सूचित) किया कि मुल्क भर में वक़्फ़ के ज़रीया कुल 994 जायदादों पर गै़रक़ानूनी तौर पर क़बज़ा किए जाने की इत्तिला मिली है। मर्कज़ी अक़ल्लीयती वज़ारत (केंद्रिय अल्पसंख्यक मंत्रालय) से पूछा गया कि मुल्क भर में कितनी वक़्फ़ जायदादें हैंमालूमात का हवाला देते हुए मर्कज़ी अक़ल्लीयती वज़ारत ने कहा कि मुल्क में 872.352 ग़ैर मनक़ूला (अचल) और 16.713 मनक़ूला (चल) वक़्फ़ जायदादें वक़्फ़ क्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं।
    एक सवाल के जवाब में अक़लीयती उमूर के वज़ीर किरण रिजीजू ने कहा कि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक़ 994 जायदादों पर गै़रक़ानूनी क़बज़े की इत्तिला मिली है। उनमें से ज़्यादा.तर तमिलनाडू में हैं। यहां तक़रीबन 734 जायदादें हैं। उसके बाद आंधरा प्रदेश आता है। ऐसी 152 जायदादें हैं और पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 जायदादें हैं।
    मर्कज़ी हाउसिंग और शहरी उमूर की वज़ारत ने राज्य सभा को बताया कि मर्कज़ी हुकूमत ने 2019 से वक़्फ़ बोर्ड को कोई ज़मीन फ़राहम नहीं की है। 2019 से मर्कज़ी और रियास्ती हुकूमतों के ज़रीया वक़्फ़ बोर्ड को फ़राहम की गई अराज़ी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रियास्ती वज़ीर तोखन साहू ने कहा कि ज़मीन रियासत का मौज़ू है और इसलिए रियास्ती हुकूमतों के ज़रीया फ़राहम करदा ज़मीन का कोई डेटा दस्तयाब नहीं है। 


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