सोमनाथ : जमीन मुस्लिम तंजीम की या सोमनाथ ट्रस्ट की, सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई


जमादी उल ऊला 1446 हिजरी 


फरमाने रसूल ﷺ 

अफज़ल ईमान ये है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो के तुम जहाँ भी हो, खुदा तुम्हारे साथ है।
- कंजुल इमान 

सोमनाथ : जमीन मुस्लिम तंजीम की या सोमनाथ ट्रस्ट की, सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई

✅ नई दिल्ली : आईएनएस, इंडिया 

सुप्रीमकोर्ट में जुमा, 25 अक्तूबर को सोमनाथ, गुजरात में बुलडोज़र कार्रवाई के मुआमले में समाअत हुई। इस दौरान एक मुस्लिम तंज़ीम ने दावा किया कि वो ज़मीन उसे 1903 में दी गई थी। गुजरात हुकूमत ने इस दावे को झूटा क़रार देते हुए कहा कि ये ज़मीन सोमनाथ ट्रस्ट की है। ट्रस्ट ने उसे बहुत पहले हुकूमत के हवाले कर दिया है। गै़रक़ानूनी तामीरात हटाने की कार्रवाई काफ़ी अर्से से जारी थी। दरख़ास्त गुज़ार झूटे दावे कर उसे फ़िर्कावाराना रंग दे रहा है। 
    गुजरात हुकूमत ने सुप्रीमकोर्ट को बताया कि वो फ़िलहाल ज़मीन अपने पास रखेगी। ये अभी किसी तीसरे फ़रीक़ को नहीं दी जा रही है। बयान को रिकार्ड पर लेते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि मुआमले में किसी उबूरी हुक्म की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट में जेरे इल्तवा (लंबित) दरख़ास्तों की समाअत जारी रखे। आपको बताते चलें कि इस साल सितंबर में गुजरात में सोमनाथ मंदिर के इर्द-गिर्द मुबय्यना गै़रक़ानूनी तामीरात पर बुलडोज़र का इस्तिमाल किया गया था। पटनी मुस्लिम कम्यूनिटी ने एक अक्तूबर को सुप्रीमकोर्ट में तौहीन की दरख़ास्त दायर की थी। इस अर्ज़ी में गीर सोमनाथ के कलेक्टर और दीगर आफ़िसरान के ख़िलाफ़ तौहीन-ए-अदालत की कार्रवाई का मुतालिबा किया गया था। 
    दरख़ास्त में दरगाह मंगरौली शाह बाबा, ईदगाह, प्रभास पट्टन, वेरावल, गीर सोमनाथ में वाके कई दीगर ढाँचों के मुबय्यना तौर पर गै़रक़ानूनी इन्हिदाम का हवाला दिया गया था। तौहीन-ए-अदालत की दरख़ास्त में कहा गया कि सुप्रीमकोर्ट की जानिब से बुलडोज़र कार्रवाई पर पाबंदी के हुक्म के बाद बड़े पैमाने पर मिस्मारी की गई। एक अक्तूबर को बेंच ने बुलडोज़र से इन्हिदाम के ख़िलाफ़ दरख़ास्तों पर समाअत की। मुआमले ने सियासी रंग भी इख़तियार कर लिया था।

चर्ख़ी दादरी माब लिंचिंग केस : शब्बीर के पास नहीं था गाय का गोश्त, क़ातिल को मिलेगी सज़ा

नई दिल्ली :  चर्ख़ी दादरी के बाढड़ा क़स्बा में 27 अगस्त को हुए एक नौजवान की लिंचिंग मामले में बड़ा इन्किशाफ़ (खुलासा) हुआ है। मुआमले में लैब की रिपोर्ट में गाय का गोश्त नहीं मिला है। फरीदाबाद लैब से रिपोर्ट बाढड़ा पुलिस तक पहुंच गई है। 
    डीएसपी भरत भूषण ने मुआमले की तसदीक़ करते हुए कहा कि पुलिस जल्द चालान अदालत में पेश करेगी। बता दें कि 27 अगस्त को बाढड़ा में शब्बीर मलिक नामी नौजवान को गाय का गोश्त पकाने के शक में क़तल कर दिया गया था। पुलिस ने दीगर रियासत से काम करने आए मज़दूरों की कच्ची बस्तियों के बर्तनों से बरामद गोश्त के नमूने लिए थे। उस वक़्त के थाना इंचार्ज जय बीर की मौजूदगी में गोश्त के नमूने लेकर जांच के लिए फरीदाबाद लैब भेजे गए थे। बाढड़ा के डीएसपी भरत भूषण ने बताया कि अब तक पुलिस ने 10 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। जबकि दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।


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