जमादी उल ऊला 1446 हिजरी
﷽
फरमाने रसूल ﷺ
अफज़ल ईमान ये है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो के तुम जहाँ भी हो, खुदा तुम्हारे साथ है।
- कंजुल इमान
हज कमेटी आफ इंडिया, मुंबई से मौसूल जानकारी के मुताबिक हज -2025 के लिए आजमीने हज को ट्रेनिंग देने छत्तीसगढ़ रियासत हज कमेटी की जानिब से हज असातजा से आनलाईन दरख्वास्त तलब की गई है।
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रियासत हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान के मुताबिक वो हजरात जो आजमीने हज को हज अदायगी की सभी अहम जानकारी दे सकें, 13 दिसंबर तक आनलाईन दरख्वास्त भेजने कहा गया है।
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मुकर्ररा काबिलियत और कवाईद की तफसीली मालूमात हज कमेटी की वेबसाइट पर दस्तयाब है। ज्यादा जानकारी के लिए दफ्तर छत्तीसगढ़ हज कमेटी, रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-4266646 राब्ता करने कहा गया है।
मस्जिद उल हराम के एतराफ़ में तंबाकू मसनूआत फ़रोख़त करने पर लगी मुकम्मल पाबंदी
✅ रियाद : आईएनएस, इंडिया
मक्का मुकर्रमा म्यूनिसपलटी के तर्जुमान उसामा ज़ैतूनी का कहना है मस्जिद उल हराम के आसपास तंबाकू मसनूआत की फ़रोख़त पर मुकम्मल पाबंदी आइद है। सबक़ न्यूज़ के मुताबिक़ तर्जुमान म्यूंसिपल्टी ने बताया 'तंबाकू मसनूआत की फ़रोख़त के हवाले से नए ज़वाबत के मुताबिक़ शहर मुक़द्दस के मर्कज़ी इलाक़े की किसी दुकान या सुपर स्टोर्ज पर तंबाकू मसनूआत फ़रोख़त नहीं की जा सकतीं।
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बलदिया की जानिब से मर्कज़ इलाक़े में किसी दुकान को तंबाकू मसनूआत फ़रोख़त करने का कोई परमिट जारी नहीं किया गया है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था 'मक्का मुकर्रमा के दीगर मुहल्ले, जो मर्कज़ी इलाक़े की हदूद से बाहर हैं, वहां तंबाकू मसनूआत की फ़रोख़त के लिए ज़वाबत मुक़र्रर किए गए हैं, जिसके तहत जो दुकान 100 मुरब्बा मीटर से कम रक़बे पर होगी, उसे सिगरेट वग़ैरा फ़रोख़त करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसी दुकानें या सुपर स्टोर्ज, जिनका रकबा 100 मीटर से ज़ाइद है, वहां सिगरेट या तंबाकू मसनूआत फ़रोख़त करने के लिए लाज़िमी है कि वो तंबाकू मसनूआत के लिए एक मुक़ाम मख़सूस करें और उन्हें नुमायां ना किया जाए। इसके अलावा तंबाकू नोशी के नुक़्सानात को वाज़िह करके दर्ज किया जाए।
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